नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद को यौन शोषण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने डॉ. रोहिणी घावरी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज करने की मांग की थी। अदालत ने कहा, शिकायतकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए शिकायतकर्ता को पहले संबंधित पुलिस अधिकारी, फिर उच्च स्तर यानी पुलिस उपायुक्त तक संपर्क करना आवश्यक है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, अदालत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकती।