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एनएच-9 : 70 की गति से दौड़ा सकेंगे वाहन

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नई दिल्ली। एनएच-9 (पहले एनएच-24) पर अब आप 70 की स्पीड से अपने वाहन दौड़ा सकेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने बुधवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एनएच-9 पर स्पीड की यह नई सीमा बुधवार से ही लागू हो गई है। यहां दो विभागों की लापरवाही से अगस्त से 10 अक्तूबर तक हुए ओवरस्पीड के चालान रद्द होंगे। इस विवाद के कारण ही एनएच-9 पर निजी वाहनों की गति सीमा को बढ़ाया गया है। हालांकि व्यावसायिक वाहनों की स्पीड जो पहले थी, वही रहेगी।
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यातायात पुलिस के डीसीपी (हेडक्वार्टर) अंजिथा चेपयाला ने एनएच-9 पर निजी वाहनों की गति सीमा बढ़ाने के नोटिफिकेशन में कहा है कि मिलेनियम पार्क से गाजीपुर बॉर्डर तक यह गति सीमा 16 अक्तूबर से लागू होगी। कार, जीप व दुपहिया अब 70 की स्पीड से दौड़ सकेंगे। इससे पहले, एनएच-9 पर गति सीमा 60 किमी प्रतिघंटा थी। हालांकि, ऑटो समेत सभी ट्रांसपोर्ट वाहन (सभी तरह के व्यावसायिक वाहन) 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से ही चल सकेंगे। इनके लिए पहले भी यही गति सीमा थी।
गौरतलब है कि एनएच-9 पर अगस्त से लेकर 10 अक्तूबर तक हुए ओवरस्पीड के करीब 1.40 लाख चालान रद्द होंगे। आधिकारिक नोटिफिकेशन में इस रूट पर निजी वाहन के लिए गति सीमा 60 किमी प्रतिघंटा ही ऑटोमेटिक चालान सिस्टम कैमरों में फीड की गई थी। ये कैमरे इस रूट पर अक्षरधाम मंदिर और आगे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ, एनएचएआई ने इस मार्ग पर निजी वाहनों के लिए 70 किमी की स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड लगा रखे थे। इन साइन बोर्ड के कारण चालकों ने अपने वाहन 70 किमी की गति तक दौड़ाए, लेकिन ओवरस्पीड डिटेक्ट कैमरों की जद में आते ही इनके चालान कट गए। इस विवाद के कारण एनएच-9 पर निजी वाहनों के लिए गति सीमा बढ़ाई गई है।
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