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नाबालिग से दुष्कर्म में बीस साल कैद

Mon, 23 Dec 2013 01:43 AM IST
twenty years prison in rape of minor
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विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल कैद की सुनाई है।
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द्वारका जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने अपराध की गंभीरता के मद्देनजर अनिल कुमार (19) को 20 साल कैद के अलावा 45 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि समाज ऐसे अपराध को भारी घृणा की नजर से देखता है और उम्मीद करता है कि ऐसे अपराध से सख्ती से निबटा जाएगा। दोषी की ओर से नरमी का आग्रह खारिज करते हुए कहा कि नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों से कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।
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पालम गांव पुलिस ने अप्रैल 2012 में अनिल कुमार के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था।
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