नई दिल्ली। ड्रग तस्करी के मामले में आरोपी आठ विदेशी नागरिकों को साक्ष्यों के अभाव और विरोधाभासी गवाही के मद्देनजर पटियाला हाउस अदालत ने बरी कर दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2009 में विदेशियों को सात किलो हेरोइन के साथ तिलक नगर इलाके से गिरफ्तार किया था। स्पेशल एनडीपीएस जज अनु ग्रोवर बलिगा ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी व मादक पदार्थ मिलने की जो कहानी अभियोजन ने बताई वह साबित नहीं हुई और न यह कि जिस घर से ड्रग मिली उस पर आरोपियों का कब्जा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 13 अप्रैल 2009 को तिलक नगर इलाके से नाइजीरियाई नागरिक जूड शिडीबेरे, सोलोमन, गॉडसन ऑगस्टीन, एबी गॉडफ्रे , विन्सेंट, मोकांबिक, इजाबेल बोनीफेसियो व थाई नागरिक सुपात्रा को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से एनसीबी ने सात किलो हेरोइन बरामद कर मुकदमा दर्ज किया था।