नई दिल्ली। हेरोइन तस्करी के मामले में आरोपी महिला को तीस हजारी अदालत ने दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी महिला पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने महिला को 270 ग्राम हेरोइन के साथ मोतिया खान इलाके से नवंबर 2011 में गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने मोतिया खान निवासी किरण को मादक पदार्थों की तस्करी का दोषी ठहराते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। बचाव पक्ष की ओर से परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरतने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। एक गुप्ता सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किरण को 16 नवंबर 2011 की रात तकरीबन साढ़े आठ बजे पहाड़ गंज के मोतिया खान इलाके से गिरफ्तार किया था।