नई दिल्ली। मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस जज एमके नागपाल ने साठ वर्षीय बलदेव सिंह को 15 साल की कैद और 1.5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। सबूतों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि दोषी संगठित ड्रग रैकेट का सदस्य है। वह पेशेवर तौर पर ड्रग और दूसरे अवैध सामानों की सप्लाई करता है। केस के तथ्यों और हालातों के मद्देनजर दोषी के साथ नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। डीआरआई ने 26 किलो हेरोइन और 14 लाख के नकली नोटों के साथ बलदेव सिंह को दो जनवरी 2009 को गिरफ्तार किया था।