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दिल्ली में वाहन चलाते समय मास्क लगाना अनिवार्य

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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट को बताया कि अप्रैल में ही ड्राइविंग के समय सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। अभी भी यह आदेश लागू है। इस मामले में दायर हलफनामे के जवाब में अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कार में अकेले होने का हवाला देते हुए ड्राइविंग के वक्त मास्क न पहनने पर 500 रुपये का चालान को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि 9 सितंबर को वह अपने काम पर जा रहा था और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। कार में अकेले होने के बावजूद मास्क न लगाने की वजह से उनका चालान कर दिया गया।
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याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के चार अप्रैल के कार्यालय आदेश के बाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर आयोजित प्रेसवार्ता में कहा गया है कि कार में अकेले ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। 17 सितंबर को इस मामले में किए गए नोटिस के जवाब में मंत्रालय की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष सही स्थिति पेश करने के लिए दो सप्ताह का वक्त मांगा था। अदालत ने मंत्रालय को इसके लिए दो हफ्ते का वक्त देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि इस मामले की सात जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर अतिरिक्त समय की मांग न करें। याचिकाकर्ता ने चालान सहित जुर्माने की राशि वापस करने और मानसिक उत्पीड़न के बदले 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि चालान जारी करने वाले अधिकारी इस संबंध में लिखित आदेश नहीं दिखा सके। उन्होंने चालान पर इस संबंध में लिखने के अनुरोध पर भी गौर नहीं किया, इसलिए विरोध के साथ जुर्माना अदा किया। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि किसी कानून या अधिसूचना के बगैर निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग के वक्त मास्क पहनने को अनिवार्य करते हुए जुर्माना भी कर दिया गया। इसे अवैध बताते हुए राशि वापस लौटाने सहित मुआवजे की मांग की है। डीडीएमए ने अपने जवाब में कहा है कि अप्रैल के कार्यालय के आदेश और इस साल जून की एक अधिसूचना के बाद सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि निजी वाहन भी एक सार्वजनिक स्थान है।
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