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Delhi News: पेड़ों की अवैध कटाई पर अधिकारियों को तीन महीने में कार्रवाई के निर्देश

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पीतमपुरा, उत्तर व उत्तर-पश्चिम दिल्ली के इलाकों में हो रही पेड़ों की अवैध कटाई और गलत तरीके से छंटाई के मामले में सख्त रुख अपनाया है। यह मामला मूल आवेदन के तहत नेहिल गुलाटी की तरफ से दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित विभागों के खिलाफ दायर किया गया था।
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याचिका में आरोप लगाया गया था कि पीतमपुरा और आसपास के क्षेत्रों में बिना अनुमति पेड़ों की कटाई और अत्यधिक, गैर-वैज्ञानिक तरीके से छंटाई की जा रही है, जो कानून का उल्लंघन है। अधिकरण ने सुनवाई के दौरान पाया कि शिकायतकर्ता ने उत्तर और उत्तर-पश्चिम जिले के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (डीसीएफ) को इस संबंध में पहले ही शिकायत और अनुस्मारक भेजा था लेकिन उस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। एनजीटी ने संबंधित डीसीएफ को निर्देश दिए हैं कि शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही, संबंधित इलाकों में अवैध पेड़ों की कटाई और छंटाई पर रोक लगाई जाए। यही नहीं, पूरी कार्रवाई आदेश मिलने के तीन महीने के भीतर पूरी की जाए। संवाद
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