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Delhi News: हाईकोर्ट ने स्कूल फीस से जुड़े सरकारी आदेश पर लगाई रोक

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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस नोटिफिकेशन पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें निजी स्कूलों को स्कूल-लेवल फीस रेगुलेशन कमेटियां (एसएलएफआरसी) बनाने और अगले तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए प्रस्तावित फीस का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया था।
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मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक 1 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन लागू नहीं होगा। अदालत ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूल पिछले साल की तरह ही फीस वसूल सकते हैं। हालांकि यह व्यवस्था अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। पीठ ने कहा कि मामला लंबित रहने तक स्कूल-लेवल फीस रेगुलेशन कमेटियों का गठन टालना उचित होगा। इसलिए नोटिफिकेशन की कुछ अहम धाराओं पर रोक लगा दी गई है। मामले की अगली और अंतिम सुनवाई 12 मार्च, 2026 को होगी। दिल्ली सरकार ने 1 फरवरी को जारी गजट नोटिफिकेशन में निजी गैर-सरकारी (अनएडेड) स्कूलों को 10 दिनों के भीतर फीस रेगुलेशन कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। साथ ही 14 दिनों के अंदर अगले तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए प्रस्तावित फीस संरचना की पूरी जानकारी देने को कहा गया था। दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी और अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूलों की एक्शन कमेटी समेत कई स्कूल संगठनों ने इस आदेश को अदालत में चुनौती दी। उनका कहना था कि यह नोटिफिकेशन दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में तय समय-सीमा को बदलता है, जो कानूनी रूप से सही नहीं है। संवाद
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