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हाईकोर्ट ने 45 दिन बढ़ाई 2961 आरोपियों की अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जेलों से छूटे 2,961 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत सोमवार को 45 दिनों के लिए बढ़ा दी। अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने के दिन से यह निर्देश लागू होगा। उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि महामारी का खतरा अब भी काफी अधिक होने के कारण कैदियों को जेल में वापस भेजना जोखिम भरा होगा।
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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने कहा कि अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के दिन से इन विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत 45 दिन के लिए बढ़ाई जाती है। पीठ ने जेल महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह इस निर्णय के बारे में संबंधित 2961 विचाराधीन कैदियों को सूचित करें। इसके साथ ही पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त के लिए तय कर दी।
हाईकोर्ट के समक्ष जेल प्रशासन की ओर से पेश हुए दिल्ली सरकार के स्थायी वकील राहुल मेहरा और अधिवक्ता चैतन्य गोसाईं ने कहा कि उन्हें जमानत बढ़ाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली समिति ने 20 जून की बैठक में कहा था कि महामारी का खतरा कब टलेगा, इस बारे में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसलिए महामारी पर नियंत्रण न होने तक भौतिक दूरी बनाए रखने की जरूरत होगी। इसलिए विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
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