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विदेशों से चिकित्सा उपकरण दान देने वालों के लिए पोर्टल बनाने का निर्देश

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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह उन लोगों के लिए एक पोर्टल बनाए जो कोविड-19 मरीजों के लिए विदेश से चिकित्सा उपकरण दान करना चाहते हैं। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने ऑक्सीजन संकट और कोविड-19 महामारी से जुड़े अन्य मुद्दों पर मामले में करीब छह घंटे तक सुनवाई की।
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सुनवाई के दौरान अदालत को विभिन्न काउंसलरों ने बताया कि ऐसे एनआरआई हैं जो ऑक्सीजन कन्संट्रेटर्स जैसे चिकित्सा उपकरण उपहार में देकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की सहायता करने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसे कहां भेजना है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसके द्वारा दिल्ली सरकार चिकित्सा उपकरणों के ऐसे आयात को स्वीकार कर सके।
अदालत ने दिल्ली सरकार को इसके लिए एक पोर्टल बनाने को कहा ताकि विदेश में बैठे और भारत को उपकरणों का आयात करने के इच्छुक व्यक्ति दिल्ली सरकार के नाम पर सभी विवरण और जहाज देने की स्थिति में हों। अदालत ने दिल्ली सरकार से शुक्रवार तक की गई कार्रवाई पर भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
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अदालत को केंद्र के वकील ने बताया कि सभी कस्टम अधिकारियों को रेमडेसिविर दवा, मेडिकल ऑक्सीजन कन्संट्रेटर्स सहित सभी कोविड-19 संबंधित सामान को तुरंत क्लीयर करने का आदेश है। उन्होंने कहा एक नोडल अधिकारी भी बनाया गया है, ऐसे सभी उपकरणों और दवाओं की आसानी से मंजूरी के लिए केंद्र द्वारा एक हेल्प डेस्क बनाया गया है।
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