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संभावित तीसरी लहर: दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में 13 अगस्त तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होगी सुनवाई

Fri, 23 Jul 2021 08:51 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के अनुसार फुल बेंच ने कोरोना महामारी की स्थिति का अध्ययन करने के बाद यह निर्णय लिया है। बेंच ने निर्णय लिया है कि अगले आदेश तक सभी अदालतों में आवश्यक मामलों की सुनवाई मात्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से ही होगी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हाईकोर्ट ने 13 अगस्त तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही आवश्यक मामलों की सुनवाई का निर्णय किया है। कोरोना महामारी को देखते हुए हाईकोर्ट सहित जिला अदालतों में फिजिकल सुनवाई बंद रहेगी।

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हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के अनुसार फुल बेंच ने कोरोना महामारी की स्थिति का अध्ययन करने के बाद यह निर्णय लिया है। बेंच ने निर्णय लिया है कि अगले आदेश तक सभी अदालतों में आवश्यक मामलों की सुनवाई मात्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से ही होगी।

जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 26 जुलाई से 13 अगस्त के बीच सुनवाई के लिए लगे सामान्य व बिना आवश्यक मामलों में अगली तिथि तय कर दी जाय। बेंच ने कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए यह निर्णय लिया है। दूसरी लहर के बाद से ही सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही है।

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