आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
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दिल्ली की एक कोर्ट ने पूर्व विधायक रामबीर शौकीन को बार-बार समन के बावजूद पेश नहीं होने पर चार महीने जेल की सजा सुनाई। दिल्ली के राजनेता दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक संगठित अपराध सिंडिकेट चलाने से संबंधित एक मामले में आरोपी थे। कड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगा हुआ था। 23 अगस्त को उन्हें मकोका के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया।
लेकिन 26 अगस्त को पारित आदेश में शौकीन को जेल की सजा देते हुए विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने कहा कि यह परिवीक्षा पर रिहाई के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। कोर्ट ने शौकीन को भगोड़ा घोषित किए जाने के तहत दोषी ठहराया था। बीते दिनों कोर्ट ने रामबीर शौकीन पर लगे मकोका के आरोप को हटा दिया था।