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बिना मास्क पहने घर से निकले तो दो हजार जुर्माना

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नई दिल्ली। राजधानी में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को बिना मास्क घर से निकलने वालों पर जुर्माना राशि बढ़ाकर 2 हजार रुपये करने का निर्णय लिया है। पहले जुर्माना राशि पांच सौ रुपये थी। इसके साथ ही अस्पतालों में पूर्व नियोजित गैर गंभीर किस्म की सर्जरी भी टाल दी गई है और निजी अस्पतालों के 80 फीसदी आईसीयू व 60 फीसदी सामान्य बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया गया है।
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की और दिल्ली की मौजूदा हालात की जानकारी दी। केजरीवाल के मुताबिक, बातचीत में सहमति बनी कि ज्यादातर लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। इसलिए बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने वालों पर कड़ाई का निर्णय लिया गया है। अब ऐसे लोगों पर 500 की बजाय 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री ने सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों से अपील की कि वह अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारें और बिना मास्क पहन कर बाहर निकलने वाले लोगों को जागरूक करें। साथ ही सभी लोगों को मास्क बांटे।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में जो नॉन क्रिटिकल प्लांड सर्जरी है, जैसे किसी को टॉंसिल है और ऑपरेशन की तारीख दे रखी है, तो वह टाल दी गई है। क्यों कि टॉंसिंल का ऑपरेशन अगले महीने भी हो सकता है। इस तरह की सर्जरी दो महीने तक नहीं हो तो कोई खतरा नहीं होता है।
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निजी अस्पतालों के 80 फीसदी आईसीयू बेड आरक्षित
केजरीवाल ने बताया कि फिलहाल दिल्ली में 7,461 कोविड बेड हैं, जो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध हैं। जबकि आईसीयू बेड की संख्या 446 है। सरकार ने कोविड के समान्य और आईसीयू बेड बढ़ाने के लिए कुछ अहम निर्णय लिए हैं। अभी पिछले हफ्ते कोर्ट की इजाजत के बाद 30 से 32 अस्पतालों के 80 प्रतिशत बेड कोरोना के लिए चिह्नित कर दिए थे। अब यह आदेश दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर लागू किया जा रहा है कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80 प्रतिशत आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगे। इससे करीब 400 और बेड निजी अस्पतालों में उपलब्ध होंगे। दिल्ली के अस्पतालों में कोविड के जो समान्य बेड हैं, वो अभी तक प्राइवेट अस्पतालों में 50 प्रतिशत कोविड मरीजों के लिए आरक्षित थे। अब कुछ दिनों के लिए इन्हें बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जा रहा है। यह आदेश कोरोना माहामारी के पीक तक लागू रहेगा।
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