नई दिल्ली। पत्नी की सर्जरी कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग्स तस्करी के मामले में आरोपी रुबेल अब्बासी को 15 दिन के लिए रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने नोट किया कि आरोपी की पत्नी की आने वाले दिनों में सर्जरी होना तय है और अभियोजन पक्ष ने तथ्यों को देखते हुए जमानत याचिका का विरोध नहीं किया है।
पीठ ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि आरोपी को 29 जून को जेल में समर्पण करेगा। अब्बासी को वर्ष 2015 में दर्ज प्राथमिकी के मामले मेें गिरफ्तार किया गया था और उसने पत्नी की बीमारी के आधार पर जमानत देने की मांग की थी। ब्यूरो