पुलिस ने कहा कि आरोपी पठान दंगो के एक अन्य मामले में भी आरोपी है और उस मामले में भी उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पठान फरार हो गया था और अदालत ने उसकी कई जमानत याचिकाओं को अब तक खारिज कर दिया है।
गुलफिशा फातिमा, तसलीम की जमानत याचिका खारिज
अदालत ने बुधवार को दिल्ली दंगों के आरोपी गुलफिशा फातिमा और तसलीम अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपियों पर गंभीर आरोप है और वर्तमान में जमानत प्रदान करना उचित नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने फैसले में कहा कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अलावा यूएपीए अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज है। आरोप की गंभीरता को देखते हुए जमानत का आधार नहीं है।