दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। यह शिकायत सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित टिप्पणी करने को लेकर की गई थी। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।
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अदालत ने कहा कि पुलिस की ओर से सब-इंस्पेक्टर मुकेश तोमर ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसे कश्मीरी गेट थाने के एसएचओ ने आगे बढ़ाया है। पुलिस ने भाषण की ट्रांसक्रिप्ट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रमाणिकता से जुड़ा प्रमाण पत्र भी जमा किया है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने पुलिस की रिपोर्ट पर जवाब और आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 अक्तूबर को तय की है।
इससे पहले मामले में तीन अक्तूबर को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने कश्मीरी गेट थाने के एसएचओ से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। शिकायत के अनुसार, 23 सितंबर, 2025 को कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बड़ौत तक डीटीसी बस सेवा शुरू करने के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी अधिकारियों को लेकर कथित टिप्पणी की थी।
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शिकायतकर्ता का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक संबोधन के दौरान अधिकारियों को काम ठीक से नहीं करने पर फटकार लगाई और कहा कि उन्हें अपनी शक्तियों की याद तभी आती है, जब उनके सामने कोई मुश्किल आती है।