फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सोमनाथ की सदस्यता पर संकट, विधान सभा अध्यक्ष ले रहे हैं कानूनी सलाह

Sun, 24 Jan 2021 05:42 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली 
विज्ञापन
सोमनाथ भारती - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की अदालत से दो साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधान सभा की सदस्यता पर संकट मंडरा रहा है। सजा मिलने के बाद पैदा हुए हालात पर विधान सभा अध्यक्ष राम निवास गोयल कानूनी सलाह ले रहे हैं। वहीं, सोमनाथ भारती का कहना है कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ वह ऊपरी अदालत में अपील करेंगे जबकि आप ने ऊपरी अदालत से इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई है।

विज्ञापन


विधान सभा अध्यक्ष राम निवास गोयल का पूरे मामले पर कहना है कि अभी उनको अदालत के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। उनका सचिवालय पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। कॉपी मिलते ही उस पर कानूनी राय ली जाएगी। इसके बाद कानूनी उपबंधों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। दो साल की सजा मिलने के बाद सोमनाथ भारती की सदस्यता रहने या चली जाने के मामले पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

दूसरी तरफ सोमनाथ भारती का कहना है कि उनको देश की न्यायिक व्यवस्था में पूरा भरोसा है। वह निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। इसका ड्राफ्ट तैयार होते ही याचिका दाखिल कर दी जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि संविधान से मिले अधिकारों के तहत उनको इंसाफ मिलेगा। 
विज्ञापन


वहीं, आप का कहना है कि उसका न्यायिक व्यवस्था में पूरा यकीन है। न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। बावजूद इसके सोमनाथ भारती मामले में लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। भारती लोकप्रिय नेता हैं और वह 24 घंटे आम लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। आप ने ऊपरी अदालत से इस मामल में भारती को इंसाफ मिलन की उम्मीद जताई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें