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दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने घटाई शराब पीने की उम्र, कई बदलावों के साथ नई आबकारी नीति की घोषणा

Mon, 22 Mar 2021 10:47 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
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liquor shop
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दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत शराब की सभी सरकारी दुकानें बंद होंगी। वहीं, शराब का सेवन करने वालों की उम्र 25 से घटाकर 21 साल कर दी है। छोटी जगहों में दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कम से कम 500 वर्ग मीटर एरिया में ही दुकान खोलने की अनुमति होगी। दुकानदार ही यह सुनिश्चित करेंगे कि दुकान के सामने कोई शराब का सेवन तो नहीं कर रहा है।
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति शराब माफिया पर करारी चोट है। माफिया इसमें बाधा डालने का पूरा प्रयास करेंगे। दिल्ली सरकार ने शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में माफियाराज को समाप्त किया और अब आबकारी क्षेत्र में भी सुधार किया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट की फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अब शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन नहीं लगेगी और अवैध शराब की दुकानें बंद होंगी। दिल्ली में शराब की तस्करी रोकने से आबकारी विभाग के राजस्व में 20 प्रतिशत यानी 2000 करोड़ रुपये तक की वृद्धि होगी। अब सरकार ने शराब की दुकानें नहीं चलाने का निर्णय लिया है। 
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उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, तमिलनाडु की तरह अब दिल्ली में भी शराब खरीदने की उम्र 21 वर्ष होगी, जबकि गोवा व आंध्र प्रदेश में यह सीमा 18 वर्ष है। जहरीली शराब पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय जांच लैब बनेगा।

सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि शराब वितरण को समान बनाया जाएगा। इसके लिए जहां शराब की दुकानें अधिक हैं वहां से हटाकर उन्हें उन इलाकों में खोला जाएगा जहां शराब की दुकानें काफी कम हैं या नहीं के बराबर हैं। दिल्ली में 272 वार्ड हैं, इनमें से 79 में शराब की एक भी दुकान नहीं है। वहां अवैध रूप से शराब बेची जाती है। शराब की दुकानों के असमान वितरण से दिल्ली में शराब माफिया का बोलबाला है। राजधानी में अवैध शराब की करीब 2 हजार दुकानें हैं। शराब माफिया की वजह से अपराध होता है।
 

भड़का विपक्ष
नई आबकारी नीति की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि शराब बेचने के क्षेत्र में सरकारी दुकानों को ख़त्म करने से अब प्राइवेट दुकानदार अन्य राज्यों की सस्ती शराब भी बेचेंगे जिससे लोगों को घटिया क्वालिटी की शराब पीने को मिल सकती है। सरकारी दुकानें अभी तक इस काम में बाधा बनी हुई थीं। उन्होंने कहा कि इन दुकानों के माध्यम से नकली शराब बेचने की घटनाओं में भी वृद्धि हो सकती है।




पुरानी दुकानों की ही वितरण व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। नकली शराब को खत्म करने के लक्ष्य के साथ दिल्ली में भारत का सबसे पहली इंटरनेशनल स्तर की परीक्षण लैब तैयार की जाएगी।

कहां-कितनी है पीने की वैध उम्र
  • अन्य महानगरों में 25 साल से कम उम्र के लोगों के लिए शराब (हार्ड लिकर) पीने पर पाबंदी है। मुंबई में इससे कम उम्र वाले वाइन व बीयर ही पी सकते हैं।
  • देश के 28 राज्यों व आठ केंद्र शासित प्रदेशों में से आधे से ज्यादा में 21 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही शराब पीने की इजाजत है। 
  • वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ व दादर नगर हवेली में 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब नहीं बेचने का नियम है।  

 

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