फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi: हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के 'शरबत जिहाद' बयान पर जताई नाराजगी, कड़ा आदेश देने की चेतावनी

Tue, 22 Apr 2025 12:13 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के हमदर्द कंपनी के शरबत पर 'शरबत जिहाद' वाली विवादित टिप्पणी पर नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने इसे न्यायालय की अंतरात्मा को आघात पहुंचाने वाला और अनुचित बताया।
विज्ञापन
बाबा रामदेव - फोटो : पतंजलि
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कड़ा आदेश जारी करने की चेतावनी देते हुए कहा इससे न्यायालय की अंतरात्मा को आघात पहुंचा है, इसका कोई औचित्य नहीं था। अदालत ने रामदेव का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से निर्देश प्राप्त कर अगली सुनवाई में मौजूद रहने का आदेश दिया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने तीन अप्रैल को अपने शरबत ब्रांड का प्रचार करते हुए हमदर्द कंपनी के शरबत पर विवादित टिप्पणी की थी।

विज्ञापन


यह भी पढ़ेंः Bhopal: दिग्विजय ने कहा कि PM मोदी गांधी विचारधारा के नहीं, रामदेव बाबा पर FIR दर्ज कराने थाने पहुंचे

हमदर्द के वकील ने अदालत को बताया कि हाल ही में पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए रामदेव ने दावा किया था कि हमदर्द के रूह आफजा से अर्जित धन का उपयोग मदरसे और मस्जिद बनाने में किया गया। बाद में, रामदेव ने अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी ब्रांड या समुदाय का नाम नहीं लिया। हमदर्द का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह मामला अपमान से परे है और यह 'सांप्रदायिक विभाजन' पैदा करने का मामला है।
विज्ञापन
विज्ञापन


वरिष्ठ वकील ने कहा, 'यह नफरत फैलाने वाला भाषण है। उनका कहना है कि यह शरबत जिहाद है। उन्हें अपना काम जारी रखना चाहिए। वह हमें क्यों परेशान कर रहे हैं?' चूंकि रामदेव के लिए मामले पर बहस करने वाले वकील उपलब्ध नहीं थे, इसलिए अदालत कुछ समय बाद मामले पर फिर से विचार करेगी।
 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें