फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिल्ली हाईकोर्ट: भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ अवमानना मामले में ट्रायल कोर्ट के नोटिस पर रोक, पढ़ें पूरा मामला

Mon, 04 Apr 2022 05:59 PM IST
अनुराग सक्सेना पीटीआई, नई दिल्ली

सार

तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा किया था कि पिछले साल सितंबर में स्वामी ने एक ट्वीट में उन पर गलत आरोप लगाया था कि भाजपा में शामिल होने से पहले बग्गा नई दिल्ली मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में कई बार छोटे-मोटे अपराधों में जेल जा चुके हैं।
विज्ञापन
भाजपा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ पार्टी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा द्वारा दायर आपराधिक अवमानना मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई छह सितंबर को सुनिश्चित की गई है।

विज्ञापन


स्वामी ने अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जसमीत सिंह ने बग्गा को नोटिस भेज दिया है और कहा है कि इस मामले में कार्रवाई अगली सुनवाई तक रोक दी गई है।

विज्ञापन

एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अवमानना मामले में आरोपी मानते हुए उन्हें समन भेजा था। उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। बग्गा ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि पिछले साल सितंबर में स्वामी ने एक ट्वीट में उन पर गलत आरोप लगाया था कि भाजपा में शामिल होने से पहले बग्गा नई दिल्ली मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में कई बार छोटे-मोटे अपराधों में जेल जा चुके हैं।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें