दिल्ली में ब्लैक फंगस (म्यूकॉमाईकोसिस) को महामारी घोषित कर दिया गया है। इस बीमारी को महामारी रोग अधिनियम 1987 के तहत वर्गीकृत किया गया है। ब्लैक फंगस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस बाबत दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. नूतन मुंडेजा ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की स्वीकृति के बाद यह लागू हुआ है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाएगा।
दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, सभी अस्पतालों को इस बीमारी के इलाज और जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। दिल्ली के सभी निजी और सरकारी अस्पताल अपने जिला स्वास्थ्य अधिकारी और चिकित्सा अधीक्षकों के माध्यम से ब्लैक फंगस के प्रत्येक संदिग्ध और पुष्ट मामलों और मौत की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देंगे। विभाग की अनुमति के बिना कोई संस्थान या व्यक्ति इस बीमारी से संबंधित जानकारी को साझा नहीं कर सकेगा।
दिल्ली के सभी जिलों में जिला स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में ईएनटी, मेडिसिन और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे। किसी संस्थान या व्यक्ति द्वारा नियमों के उल्लंघन की समीक्षा करेंगे। अगर उल्लंघन का आरोप साबित होगा तो संबंधित जिले का जिलाधिकारी उक्त संस्थान या व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी करेगा। जिसमें तय समय सीमा के अनुसार जवाब देना होगा। अगर नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो समिति उक्त व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ महामारी अधिनियम के उल्लंघन के तहत कार्र्वाई करेगी। नियम न मानने वालो पर आईपीसी की धारा 188 के तहत दंड का भी प्रावधान है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर इस बीमारी के प्रति आगाह रहने को कहा था। दिल्ली से पहले राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु ने ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर दिया है।
इन नियमों का भी करना होगा पालन
1.स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या संस्थान ब्लैक फंगस के विषय में कोई भी जानकारी प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में साझा नहीं करेगा। जो भी संस्थान या व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
2-ब्लैक फंगस के प्रबंधन के विषय में कोई जानकारी या सूचना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना जारी नहीं की जाएगी