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कैट्स एंबुलेंस: दिल्ली सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों पर आवश्यक सेवाएं कानून छह महीने के लिए बढ़ाया

Mon, 28 Jun 2021 09:20 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि दिल्ली के नागरिकों को जीवन रक्षक एंबुलेंस सेवाएं निर्बाध मिलती रहें। इसके लिए कैट्स में बाहरी एजेंसी के माध्यम से अनुबंध पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों पर लागू (हेस्मा) छह महीने और बढ़ाया जा रहा है। 
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फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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दिल्ली सरकार ने कैट्स एंबुलेंस सेवाओं में अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों पर आवश्यक सेवाएं देखरेख कानून को दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इससे इन कर्मचारियों को अनुबंध अब अगले 6 महीने तक बढ़ गया है। कोरोना कि संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, हरियाणा आवश्यक सेवाएं देखरेख कानून (हेस्मा) को कैट कर्मचारियों पर छह महीने के लिए बढ़ाया गया है, ताकि दिल्ली के नागरिकों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें। 

अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि दिल्ली के नागरिकों को जीवन रक्षक एंबुलेंस सेवाएं निर्बाध मिलती रहें। इसके लिए कैट्स में बाहरी एजेंसी के माध्यम से अनुबंध पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों पर लागू (हेस्मा) छह महीने और बढ़ाया जा रहा है। 
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उपराज्यपाल ने 1974 की धारा 4ए एवं तीन के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन सेवाओं को आवश्यक सेवाएं घोषित किया है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित कैट्स एंबुलेंस सेवाओं में अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों के किसी भी तरह के प्रदर्शन, हड़ताल पर अगले छह महीने तक प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध चार जून से लेकर तीन दिसंबर 2021 तक लागू रहेगा।
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