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13 हजार करोड़ बकाया मामला: सत्येंद्र जैन, तीन आप विधायकों व कार्यकारिणी सदस्य के खिलाफ मानहानि की शिकायत

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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार व तीनों एमसीडी के बीच 13 हजार करोड़ रुपये के मामले को लेकर चल रहे आरोप-प्रत्यारोप के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन व तीन विधायकों तथा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की गई है।
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यह शिकायत नार्थ एमसीडी स्थाई समिति के चेयरमैन छैल बिहारी गोस्वामी ने दायर की है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों ने उनके अलावा अन्य भाजपा पार्षदों पर करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा नष्ट की है।
राउज एवेन्यू अदालत के अतिरिक्त मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार पांडेय के समक्ष दायर याचिका में सत्येंद्र जैन के अलावा विधायक सौरभ भारद्वाज, राघव चड्डा, आतिशी मार्लेना व कार्यकारिणी सदस्य दुर्गेश पाठक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने का आग्रह किया है।
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अधिवक्ता नीरज के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार पर तीनों एमसीडी का 13 हजार करोड़ रुपये बकाया है और जिसके कारण विकास कार्य रुके हुए हैं। इतना ही नहीं डॉक्टरों, नर्सों, कर्मचारियों को वेतन व पेंशन देने में परेशानी आ रही है। सभी ने मुख्यमंत्री से मिलकर फंड जारी करवाने के आग्रह का प्रयास किया लेकिन वे नहीं मिले।
उन्होंने कहा सभी आरोपियों ने एक षड्यंत्र रचकर भाजपा व उसके पार्षदों को बदनाम करने के लिए बिना आधार के घोटाले के आरोप लगाने शुरू कर दिए। इन आरोपियों ने मुद्दे को भटकाने व लोगों को गुमराह करने के लिए पहले कहा कि भाजपा ने संपत्ति कर के 1400 करोड़ रुपये आपस में बांट लिये।
इसके बाद 13 दिसंबर को दुर्गेश पाठक ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला, भाजपा नेताओं ने कर्मचारियों के वेतन के 2500 करोड़ का घपला किया। अब गृहमंत्री व उपराज्यपाल से इनके खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं तो विधायकों को घर से गिरफ्तार किया जा रहा है।
याची ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने भी 2400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच के आदेश दिए। इसी प्रकार कालका जी में जनसभा कर आरोप लगाया कि 2500 करोड़ का घोटाला कर कोरोना वारियर्स का वेतन खाने वाली भाजपा का सफाया तय है।
याची ने कहा सभी आरोपियों ने अलग-अलग व मिलकर उनकी प्रतिष्ठा नष्ट करने के लिए उद्देश्य से ऐसे आरोप लगाए हैं ताकि आगामी एमसीडी चुनावों में फायदा उठाया जा सके। ऐसे में सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 व 120बी के तहत समन जारी कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।
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