पाकिस्तानी महिला पर कड़ी
कार्रवाई न करने का निर्देश
- केंद्र सरकार ने दिया था 15 दिन में देश छोड़ने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पाकिस्तानी महिला के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिला को 23 फरवरी तक देश छोड़ने का आदेश दिया था। यह महिला 2005 में भारतीय शख्स के साथ शादी के बाद भारत आई थी। अब यह राजधानी में पति और दो नाबालिग बच्चों के साथ रह रही है।
केंद्र सरकार ने 8 फरवरी को नोटिस देकर इस महिला को 15 दिन के भीतर देश छोड़कर जाने का आदेश दिया था। नोटिस में कहा गया था कि महिला ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में उसे भारत नहीं आने दिया जाएगा। महिला ने अपने पति के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के 7 फरवरी के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है। न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने याचिका पर 28 फरवरी को होने वाली सुनवाई तक महिला पर कोई कड़ी कार्रवाई न करने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया है।
याचिका में महिला ने कहा कि उसे जून 2015 में लंबी अवधि का वीजा दिया गया था, जो जून 2020 तक वैध था। वह शादी के बाद से पति व बच्चों के साथ भारत में रह रही है। सरकार का आदेश उसके अधिकारों का हनन कर रहा है।