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स्कूल के लिए भूमि आवंटन न करने पर डीडीए व शिक्षा निदेशक के खिलाफ अवमानना याचिका

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नई दिल्ली। किराड़ी इलाके के प्रेम नगर में नया सरकारी स्कूल बनाने के लिए डीडीए व दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय गंभीर नहीं है। यह आरोप लगाते हुए डीडीए उपाध्यक्ष व शिक्षा निदेशक के खिलाफ हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया है कि 15 माह पहले दिए गए आदेश पर अभी तक अमल नहीं किया गया।
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हमारा प्रयास सामाजिक उत्थान नामक संगठन ने याचिका में डीडीए उपाध्यक्ष अनुराग जैन व शिक्षा निदेशक उदित प्रकाश राय को पक्ष बनाते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के जरिये दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि प्रेम नगर में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है। हजारों बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आसपास के स्कूलों में जाना पड़ता है इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं काफी बच्चे दाखिला न मिलने के चलते पढ़ाई नहीं कर पा रहे।
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याचिका में कहा गया है कि इसी मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने 24 सितंबर 2019 को डीडीए व शिक्षा निदेशालय को प्रेम नगर में नया सरकारी स्कूल खोलने का निर्देश दिया था। अदालत ने उन्हें इलाके में स्कूल के लिए खाली भूमि की तलाश कर जल्द से जल्द भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि बच्चों के फायदे के लिए नया सरकारी स्कूल बनाना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने दोनों पक्षों को 23 दिसंबर 2020 को अदालत के आदेश का पालन करने के संबंध में लीगल नोटिस भी दिया था। बावजूद इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। उनके रवैये से स्पष्ट है कि वे स्कूल बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहते। यह सरासर अदालत के आदेश की अवमानना है।
उन्होंने कहा कि प्रेम नगर में रहने वाले हजारों बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर डीडीए उपाध्यक्ष व शिक्षा निदेशक के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा उन्हें स्कूल के लिए जल्द से जल्द भूमि तलाश कर आवंटित करने का निर्देश दिया जाए।
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