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1132 विशेष शिक्षकों के पद न भरने पर एसडीएमसी के खिलाफ अवमानना याचिका

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नई दिल्ली। विशेष बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती न करने के लिए दक्षिणी दिल्ली एमसीडी (एसडीएमसी) के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका में एमसीडी को विशेष शिक्षकों (प्राथमिक) के 1,132 रिक्त पदों को भरने का निर्देश देने की मांग की गई है।
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अदालत से यह भी आग्रह किया गया है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को एक सप्ताह में पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने को कहा जाए। सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से यह याचिका अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने दायर की है।
याची के अधिवक्ता ने कहा अदालत के आदेश के बाद चार सप्ताह से अधिक समय बीतने के बावजूद न तो एमसीडी आयुक्त ने कोई अंतिम निर्णय लिया और न ही विशेष शिक्षक (प्राथमिक) के 1132 रिक्त पदों पर शिक्षकों के चयन के लिए विज्ञापन जारी करने के लिए डीएसएसएसबी से आग्रह किया गया है।
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उन्होंने कहा यह पद 10 साल से ज्यादा समय से खाली पड़े हैं लेकिन एमसीडी इसे नहीं भर पाई है। उन्होंने कहा अदालत ने कई बार इस मामले को लेकर आदेश जारी किए हैं। बावजूद इसके एमसीडी ने डीएसएसएसबी को पदों के भरने के लिए नहीं कहा। विशेष शिक्षक (प्राथमिक) की नियुक्ति में देरी से दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में अदालत के 20 दिसंबर के आदेश का पालन न करने पर अवमानना कार्रवाई की जाए।
हाईकोर्ट ने 2001 में एमसीडी को बच्चों की पढ़ाई के ध्यानार्थ 2003 तक रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया था और उसके बाद समयबद्घ तरीके से समय-समय पर शिक्षकों की नियुक्तियां करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। याचिका के अनुसार दिल्ली सरकार के स्कूलों में 35,000 से अधिक व तीनों एमसीडी में 5,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं।
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