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Delhi News: बंदूक दिखाकर कोर्ट कमिश्नर को डराने वाले व्यवसायी को एक माह की जेल

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने फरीदाबाद में कोर्ट कमिश्नर को बंदूक दिखाकर धमकाने के आरोप में व्यवसायी नितिन बंसल को आपराधिक न्याय अवमानना का दोषी ठहराया। एक महीने की साधारण कैद की सजा सुनाते हुए 2,000 रुपये जुर्माना भी लगाया, जिसकी अदायगी न होने पर 15 दिन अतिरिक्त जेल काटनी होगी। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि दोषी का असहयोग और निरीक्षण के दौरान मेज पर बंदूक रखना स्पष्ट करता है कि उसका इरादा कोर्ट के काम में रुकावट डालना था। यह आचरण न्याय व्यवस्था में जानबूझकर हस्तक्षेप और दुष्ट मंशा दर्शाता है। मामला बंसल के पिता अशोक बंसल के 30,000 टन औद्योगिक कोयले से जुड़ा है। मई 2024 में हाईकोर्ट ने कोयला बेचने पर रोक लगाई थी। आदेश उल्लंघन के आरोपों पर अधिवक्ता नंदिनी बाली को स्थानीय कमिश्नर बनाकर फैक्टरी का निरीक्षण कराया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि निरीक्षण के दौरान नितिन बंसल ने आक्रामक रवैया अपनाया और कमिश्नर व पुलिस को डराने के लिए पिस्टल मेज पर रख दी। ब्यूरो
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