न्यायमूर्ति सुरेश कैत के समक्ष सुनवाई के दौरान याची अधिवक्ता धर्मेन्द्र ने कहा कि पुलिस वकीलों को जबरन कर्फ्यू पास के लिए मजबूर कर रही है और उनको ई-पास बनाने के कह रही है।
{{#eligible}}
सभी खबरें बिना रुकावट पढ़ने के लिए
अमर उजाला एप डाउनलोड करें
दिल्ली सरकार ने कहा कि किसी भी वकील के लिए लॉकडाउन के दौरान आने-जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा कि वे वकील होने के नाते अपना वैध आईकार्ड ही दिखा सकते है। सरकार ने यह जवाब हाईकोर्ट के समक्ष एक वकील की याचिका पर दिया।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति सुरेश कैत के समक्ष सुनवाई के दौरान याची अधिवक्ता धर्मेन्द्र ने कहा कि पुलिस वकीलों को जबरन कर्फ्यू पास के लिए मजबूर कर रही है और उनको ई-पास बनाने के कह रही है।
उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल 21 को जारी आदेश के तहत वकीलों को पास बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि उनका आई कार्ड ही मान्य है। ऐसे में पुलिस को उक्त आदेश को मानने का निर्देश देते हुए वकीलों को परेशान करना बंद करने का निर्देश दिया जाए।