मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। जिसके बाद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेता उनको बधाई दे रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए पहली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बधाई दी है। राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिली। कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार किया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि मैं राहुल गांधी के खिलाफ अन्यायपूर्ण मानहानि मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। अभी भी लोगों का भारतीय लोकतंत्र और न्याय प्रणाली पर भरोसा है। मैं उन्हें और वायनाड की जनता को बधाई देता हूं।
जानें क्या था निचली अदालत का फैसला
जानकारी के लिए बता दें कि बीती 23 मार्च को निचली अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा दी थी। इसके बाद अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। राहुल की अपना सरकारी घर भी खाली करना पड़ा था। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ दो अप्रैल को राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सात जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और राहुल की याचिका खारिज कर दी थी।
जानें क्या है मोदी सरनेम टिप्पणी विवाद
साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में कांग्रेस की एक रैली हुई थी। रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।