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दिल्ली में लॉकडाउन: 31 मई तक बढ़ीं पाबंदियां, पढ़ें क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद

Sun, 23 May 2021 12:50 PM IST
प्राची प्रियम अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए 31 मई की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इसकी घोषणा की। 
 
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अरविंद केजरीवाल - फोटो : आम आदमी पार्टी के यूट्यूब वीडियो से फोटो ग्रैब
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विस्तार
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दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एक सप्ताह के लिए फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब 31 मई की सुबह पांच बजे तक पाबंदिया लागू रहेंगी। इस बार भी दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है। यहां पढ़ें इस बार लॉकडाउन में दिल्ली में क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद-

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लॉकडाउन में लागू होंगी यह पाबंदियां:
1. लॉकडाउन में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी।
2. सार्वजनिक स्थलों, बरात घरों, बैंक्वेट हॉल व होटल में शादियों की मनाही है। सिर्फ अपने घर में या कोर्ट में ही शादियां हो सकती हैं। इसमें 20 लोगों के हिस्सा लेने की इजाजत होगी।
3. आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन, मंडी व आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल लागू करने की जिला अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, एमसीडी कमिश्नर समेत संबंधित अथॉरिटी  पर जिम्मेदारी होगी। इसमें खासतौर से मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग लागू करवाना होगा।
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4. दिल्ली पुलिस सड़क पर निकलने वाले लोगों के बीच कोविड प्रोटोकॉल लागू करेगी।
5. कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

लॉकडाउन में केवल ये छूट मिलेगी
1. भारत सरकार के सभी कर्मचारियों को अपना आई कार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी, इनमें पीएसयू भी शामिल हैं। आवश्यक सेवाओं में लगे दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों को छूट रहेगी। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, बिजली, पानी सहित कई अन्य सेवाओं में लगे लोगों को लॉकडाउन में राहत दी जाएगी।
2. सभी न्यायिक सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों को छूट मिलेगी। सभी को अपना आई कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा।
3. सभी स्वास्थ्य सेवाओं में लगे डॉक्टर, नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडिकल, अस्पतालों की सेवाएं, टेस्टिंग लैब, मेडिकल इंस्टूमेंट, सैनिटाइजेशन सर्विसेज आदि।
4. गर्भवती महिलाओं को अटेंडेंट के साथ लॉकडाउन में छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए डॉक्टर का पर्चा और पहचान पत्र दिखाना होगा।
5. छात्र अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपना वैलिड एडमिट कार्ड दिखा कर छूट पा सकेंगे।
6. अंतरराज्यीय सामानों का परिवहन जारी रहेगा, इन्हें किसी पास या अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
7. खाने पीने का सामान या ग्रॉसिरी बेचने वाली दुकानें खुली रहेंगी।
8. फल, सब्जी और डेरी प्रोडक्ट बेचने वाले लोग, मछली, जानवरों का खाना, अखबार, दवा कारोबारी, बैंक और इंश्योरेंस के अधिकारी, एटीएम और सेबी से जुड़े लोग।
9. टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्ट से जुड़ी सेवाएं, केबिल और आईटी सेवाएं पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, एलपीजी वितरक कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस।
10. सभी आवश्यक वस्तुओं की उत्पादक इकाइयां सभी वो गैर जरूरी सामान की इंडस्ट्री जिनके कामगार वहीं रहते हों सभी ई कॉमर्स और होम डिलीवरी सेवाएं जारी रहेंगी।

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 पहले से लागू पाबंदियां, जो आगे भी रहेंगी लागू

1. सिनेमाघरों को 30 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है।
2. रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना नहीं खा सकेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट से खाना मंगाने की अनुमति होगी।
3. जिम, स्पा, ऑडिटोरियम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
4. सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम बंद होंगे।
5. एमसीडी के हर जोन के हिसाब से साप्ताहिक बाजार खोले जाएंगे।
6. अगर कोई ट्रेन से सफर करने जा रहा है या फ्लाइट पकड़ने जाना है तो उसका कन्फर्म टिकट ही उनका पास माना जाएगा।
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