अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधान सभा सदस्य मोहिंदर गोयल को एक महिला से दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया। वहीं अदालत ने मामले में उनके भाई को भी संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है।
राउज एवन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने 29 जनवरी दिए फैसले में गोयल को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष उनका अपराध बिना शक साबित करने में असफल रहा है। ऐसे में उन्हें बरी किया जाता है। गोयल वर्तमान में राजधानी के रिठाला निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधायक हैं।
गोयल के साथ, उनके भाई को भी संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। गोयल पर पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म करने, आपराधिक धमकी देने का अरोप था। अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए गोयल के खिलाफ फरवरी 2021 में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था।
अदालत ने कहा था कि पीड़िता यौन उत्पीड़न के मामलों में अपनी प्रतिष्ठा दांव पर क्यों लगाएगी। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाए जाने पर अदालत ने गोयल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।