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निजामुद्दीन मरकज में 50 लोगों को नमाज अदा करने की इजाजत

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नई दिल्ली। निजामुद्दीन मरकज में वक्फ बोर्ड की ओर से चुने गए 50 लोगों को नमाज अदा करने की सशर्त इजाजत दी जा सकती है। इसके लिए बोर्ड को लोगों के नामों की सूची इलाके के थानाध्यक्ष को देनी होगी। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष मस्जिद को खोलने के मुद्दे पर यह जवाब दाखिल किया।
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न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के समक्ष बक्फ बोर्ड ने निजामुद्दीन मस्जिद खोलने के लिए याचिका दायर की है। कोविड महामारी के दौरान तब्लीगी जमात के आयोजन को लेकर सरकार ने पिछले साल 31 मार्च को मस्जिद बंद करवा दी थी।
केंद्र सरकार की और से पेश अधिवक्ता रजत नायर ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड 50 लोगों के नाम तय कर आवेदन के साथ इलाके के थानाध्यक्ष को सौंप दे। इसके बाद आवेदन में दिए गए नाम के लोगों केे मस्जिद में नाम अदा करने की इजाजत प्रदान की दी जाएगी।
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वक्फ की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने अदालत को बताया कि इस सप्ताह के अंत में शब-ए-बारात है। ऐसे में मस्जिद में कुछ लोगों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए। अधिवक्ता गुप्ता ने अदालत से यह भी आग्रह किया कि पवित्र रमजान माह 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है ऐसे में कुछ अन्य लोगों को भी इस दौरान नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश देते हुए सुनवाई 12 अप्रैल तय की है।
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