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देशद्रोह केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए जफरुल इस्लाम ने डाली दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका

Fri, 08 May 2020 02:57 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
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जफरुल इस्लाम खान - फोटो : सोशल मीडिया
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दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उनकी वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया कि जमानत याचिका पर सुनवाई 12 मई को होगी। बता दें कि उन पर सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट करने के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज है।
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बुधवार को पुलिस को चिट्ठी लिख जफरुल इस्लाम ने स्पेशल सेल के कार्यालय आने में जताई थी असमर्थता
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने पूछताछ में शामिल होने के लिए असमर्थता जताई थी। इस्लाम ने पत्र लिखकर साइबर सेल को यह सूचना दी।

साइबर सेल की टीम बुधवार शाम को पूछताछ में शामिल होने के लिए इस्लाम को लेने गई थी। यहां कुछ लोग एकत्रित हो गए थे। इस कारण साइबर सेल की टीम वापस लौट आई थी।

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार जफरुल खान ने बुधवार शाम को साइबर सेल को चिट्ठी लिखी है। पत्र में कहा है कि वह 72 वर्ष के सीनियर सिटीजन हैं। हृदय रोग के अलावा उन्हें कई बीमारियां हैं। इस कारण वह पूछताछ में सहयोग करने लिए पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते।
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जफरुल इस्लाम ने यह भी कहा है कि वह अपने घर पर दिन के समय पूछताछ के लिए उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) ने जफरुल इस्लाम खान के घर पुलिस दबिश की निंदा की है। 
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