अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। रोहिणी कोर्ट ने निहाल विहार इलाके में 11 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के पॉक्सो में 25 वर्षीय युवक को पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। पुलिस के अनुसार, घटना 3 अप्रैल को निहाल विहार क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर निहाल विहार पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।