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Wrestlers Protest: स्वाति मालीवाल ने भेजा दिल्ली पुलिस को नोटिस, FIR नहीं दर्ज होने पर मांगी रिपोर्ट

Sun, 23 Apr 2023 10:48 PM IST
Vikas Kumar अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
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स्वाति मालीवाल, डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष - फोटो : ANI
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विस्तार
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दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर महिला पहलवानों के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायत मिली है। शिकायत में कहा गया कि एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि आरोपी व्यक्ति भारतीय कुश्ती महासंघ में अपने कार्यकाल के दौरान यौन उत्पीड़न के अपराध में शामिल रहा है।
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शिकायतकर्ता ने आयोग को सूचित किया है कि इस संबंध में कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को एक शिकायत दी गई थी। लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 22 अप्रैल को जब शिकायत के बारे में पूछा गया तो बताया कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और सोमवार के बाद शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उसने आयोग को सूचित किया है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय कुछ शिकायतकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को खेल विभाग, एमवाईएएस में तैनात एक आईपीएस अधिकारी के शिकायतकर्ताओं की पहचान के बारे में पूछने के लिए फोन आने लगे हैं।

आयोग ने मांगी जानकारी
आयोग ने शिकायतकर्ताओं को दी जाने वाली सुरक्षा की जानकारी के साथ-साथ उन लोगों की भी जानकारी मांगी है, जिन्होंने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ कथित रूप से मामले के बारे में जानकारी साझा की है। आयोग ने दिल्ली पुलिस को सोमवार तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
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स्वाति मालीवाल ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ हो कार्रवाई
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला पहलवान यौन उत्पीड़न की अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा पा रही हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस को शिकायत की है। अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। मैंने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। 2 दिन बीत जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। 
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