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Delhi NCR News: वाउ सामान्य शब्द, एकाधिकार नहीं हो सकता

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नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने हांगकांग की कंपनी वाउ बर्गर के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में रोक लगाने से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि वाउ एक सामान्य शब्द है, जिस पर वाउ मोमो का एकाधिकार नहीं हो सकता है। अदालत ने वाउ मोमो की याचिका खारिज कर दी, क्योंकि उनके पक्ष में न तो कोई ठोस आधार है और न ही कोई नुकसान होने का मामला बनता है।
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अदालत ने पाया कि वाउ मोमो ने जो रिकॉर्ड दिखाए, उनमें वाउ बर्गर के उपयोग की जानकारी गलत थी। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि वाउ एक सामान्य शब्द है, जिस पर वाउ मोमो दावा नहीं कर सकता है। क्योंकि यह ट्रेडमार्क कानून के तहत संरक्षण योग्य नहीं है और इसे वाउ मोमो का विशेष चिह्न नहीं माना जा सकता। संवाद
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