आंगनवाड़ी में नोकरी करने वाली एक महिला ने पंचायत समिति का चुनाव जीतने के सवा महीने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इस मामले की शिकायत अधिवक्ता हसीन ने राज्य चुनाव आयोग को कर कार्रवाई की मांग की है।
शिकायतकर्ता हसीन निवासी गांव खोरी ने बताया कि एक वार्ड से पंचायत समिति पद का चुनाव जीतने वाली और निर्विरोध पंच बनने वाली महिला सिलखो में पिछले पांच साल से आंगनवाड़ी में कार्यरत है।
अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत दो पद जीतने के 15 दिन बाद एक पद से इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन उक्त महिला ने चुनाव जीतने के सवा महीने बाद भी किसी पद से इस्तीफा नहीं दिया है।
उन्होंने बताया कि महिला बाल विकास विभाग के निदेशक ने प्रदेश के सभी पीओ को स्पष्ट निर्देश जारी किए हुए हैं कि विभाग में काम करने वाली कोई भी महिला विभाग में रहते हुए पंचायत का पद नहीं रख सकती है। इस बारे में जिला उपायुक्त केएम पांडूरंग का कहना है कि इस मामले में महिला के विरुद्ध कार्रवाई की जायेंगी।