जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी नहीं है वह भी इस बार वोट डाल सकेंगे बशर्ते उनका नाम वोटर लिस्ट में हो। चुनाव आयोग ने 18 विभिन्न प्रकार के फोटो आईकार्ड को वोटर आईडी की जगह इस्तेमाल करने का फैसला लिया है।
यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दाहिया ने दी। उन्होंने बताया कि कोई भी मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, बैंकों व डाक विभाग द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, आर.जी.आई. के एन.पी.आर. के तहत जारी स्मार्ट कार्ड के आधार पर पहचान स्थापित कर कोई भी मतदाता वोट डाल सकता है।
इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र भी वोट डालने के लिए मान्य होंगे।