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पार्क में नहीं बनाई जा सकती वाहन पार्किंग: हाईकोर्ट

Wed, 14 Oct 2020 01:52 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

  • याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने की टिप्पणी
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विस्तार
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हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पार्क को पार्किंग के तौर पर प्रयोग नहीं किया जा सकर्ता। कोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को याचिका में उठाए गए मुद्दे को प्रतिवेदन के तौर पर देखने और नियमों के तहत उसका समाधान करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने चेताया कि निगम इस पर कार्रवाई नहीं करता तो उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई की जा सकती है।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके के एक पार्क में वाहन पार्किंग बनाने के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई। पीठ ने कहा कि पार्क को किसी भी हाल में पार्किंग में नहीं बदला जा सकता, पार्क को पार्क ही रहना चाहिए। 

इस संबंध उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सख्त निर्देश देने के बाद पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका दिलशाद सिद्दीकी नामक शख्स ने वकील जावेद अहमद के जरिये दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संबंध में निगम से कई बार शिकायत की, लेकिन निगम ने पार्क में बनी अवैध वाहन पार्किंग को नहीं हटवाया। उन्होंने कहा कि सुलतानपुरी के ब्लॉक पी-4 में स्थित निगम के बच्चों के पार्क में काफी समय से अवैध पार्किंग बनी हुई है।
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