विभागीय अधिकारियों के मुताबिक एनओसी के लिए जरूरी है कि मियाद खत्म होने से पहले ही वाहनों को दूसरे राज्यों में पंजीकृत करवाने के लिए एनओसी हासिल करें। एनओसी मिलने के बाद दूसरे राज्यों के शहरों में पंजीकरण के बाद वाहनों को चलाया जा सकता है। अब तक कुल 436794 एनओसी जारी किए गए हैं।
मियाद पूरी होने से पहले जरूरी है एनओसी
पुराने वाहनों का दूसरे राज्यों में पंजीकरण के लिए एनओसी जरूरी है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मियाद खत्म होने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी) लेना जरूरी है। एनओसी लेने के बाद वाहनों का दूसरे राज्यों के कुछ शहरों में पंजीकरण करवाया जा सकता है। इसके तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित दूसरे राज्यों के शहर हैं।
फिलहाल दिल्ली में 79.72 लाख पंजीकृत वाहन
दिल्ली में अब तक कुल 1 करोड़, 40 लाख, 75 हजार, 497 वाहन पंजीकृत करवाए गए हैं। हर साल मियाद पूरी होने पर लाखों वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा रहा है। इसके बाद सड़कों पर उतरने या गलियों में पार्क होने वाले वाहनों को भी जब्त कर उन्हें स्क्रैप करने के लिए भेजा जा रहा है। अब तक करीब 55 लाख वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया है, जबकि 79.72 लाख पंजीकृत वाहन अभी भी दिल्ली में हैं। 29 मार्च से परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों पर कार्रवाई की शुरुआत की।