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उपहार सिनेमा अग्निकांडः अंसल बंधुओं को मिली राहत, सुधारात्मक याचिका खारिज

Thu, 20 Feb 2020 05:44 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
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उपहार अग्निकांड - फोटो : Social Media
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उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं को बड़ी राहत दी है। अदालत ने पीड़ितों के संघ द्वारा डाली गई सुधारात्मक याचिका यानी क्यूरेटिव पिटीशन गुरुवार को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि अंसल बंधुओं की कैद की अवधि और नहीं बढ़ाई जाएगी।

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इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एन वी रमण और जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने की। इस याचिका पर बंद कमरे में सुनवाई हुई और अदालत ने पीड़ितों के संघ की अर्जी खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उन्होंने याचिका और संबंधित सभी दस्तावेजों पर गौर किया है। इन पर गौर करने के बाद हमने पाया कि कोई मामला नहीं बनता है इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है।
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बता दें कि इससे पहले, नौ फरवरी 2017 को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2:1 के बहुमत वाले फैसले में 78 वर्षीय सुशील अंसल को आयु संबंधी दिक्कतों के चलते उसके जेल में रहने की अवधि के बराबर सजा देकर राहत दे दी थी। वहीं, उसके छोटे भाई गोपाल अंसल से मामले में शेष बची एक साल की सजा पूरी करने को कहा था।

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क्या है उपहार सिनेमा अग्निकांड

13 जून, 1997 को दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में बॉलीवुड फिल्म 'बॉर्डर' चल रही थी। यह फिल्म देश के तमाम सिनेमाघरों में लगी जिनमें उपहार सिनेमा भी था। यहां फिल्म को देखने भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। फिल्म के शो के दौरान ही बिल्डिंग के ट्रांसफॉर्मर में आग लग गई जिसने कुछ सैकंड बाद ही भयंकर रूप ले लिया। इस अग्निकांड में कुल 59 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे।

इस भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जांच में पता चला था कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई थी। 
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