उपहार सिनेमा कांड में गोपाल अंसल को कोई राहत नहीं
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उपहार अग्निकांड मामले में दोषी ठहराए गए गोपाल अंसल की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्हें सरेंडर करने के आदेश दिए। अंसल की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने उन्हें उनकी बाकी सजा भुगतने का फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को हुई सुनवाई में गोपाल अंसल को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था। गोपाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने न्यायमूर्ति रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि पुणे में एक इंस्टीट्यूट मे उनका पढ़ाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, लिहाजा वह नौ और 10 मार्च को उपलब्ध नहीं हैं।
ऐसे में सुनवाई होली की छुट्टी के बाद के लिए टाल दी गई थी जिसपर आज सुनवाई हुई। तब तक के लिए गोपाल को समर्पण करने से छूट मांगी गई थी, जिससे आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया।