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Delhi Riots: कोर्ट ने मंत्री कपिल मिश्रा की अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए दिया समय, इस दिन होगी सुनवाई

Mon, 21 Apr 2025 11:47 AM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस और दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।
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दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा - फोटो : X/KapilMishra_IND
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विस्तार
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस और दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिल्ली दंगों के मामले में दायर चार्जशीट की एक कॉपी प्रतिवादियों को देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले को सात मई को बहस के लिए सूचीबद्ध किया है। अंतरिम रोक अगली तारीख तक जारी रहेगी।

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीते 9 अप्रैल को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में कथित भूमिका के लिए दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच के आदेश पर 21 अप्रैल तक रोक लगाई थी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई थी।

बता दें कि साल 2020 में 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। जब ये दंगे हुए थे उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आने वाले थे।

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