प्रशासन ने निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों के साथ संचालन की अनुमति दी है। सरकारी कार्यालय हरियाणा सरकार के 18 मई को जारी आदेश के अनुसार खुलेंगे।
स्पोर्ट्स कांप्लेक्स व स्टेडियम खोले जाएंगे, लेकिन उनमें दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन के अनुसार बसों व अन्य यात्री वाहनों का अंतरराज्यीय आवागमन संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश की परस्पर सहमति से हो पाएगा।
बसों के अंतरराज्यीय आवागमन पर स्टाफ सहित उसमें निर्धारित क्षमता की 50 प्रतिशत सवारियों को अनुमति होगी। बस में चढ़ने से पहले हर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उधर, निजी वाहन के मामले में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री ही हो सकते हैं। मेट्रो रेल सेवा पर रोक रहेगी। मेडिकल कारणों को छोड़कर व्यक्तियों के अंतरराज्यीय आवागमन पर भी रोक रहेगी।
सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं, ट्रेनिंग अथवा कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि भी बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग को अनुमति है। सभी होटल, रेस्तरां और दूसरी हॉस्पिटेलिटी सर्विसेज बंद रहेंगी।
बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स पर चलने वाली कैंटीन व क्वारंटीन सुविधाओं, पर्यटकों सहित लॉकडाउन में फंसे लोगों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सरकारी कर्मचारी व पुलिस आदि के आवासीय स्थलों पर खाना उपलब्ध कराने वाली सेवाओं को छूट होगी।
इसके अलावा रेस्तरां को भी किचन चलाने की अनुमति है, लेकिन वे खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी ही कर सकते हैं। सभी प्रकार के सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि को बंद रखा जाएगा।
सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों और अधिक लोगों के जमा होने की संभावना वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी धार्मिक स्थल, पूजा के स्थान आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। वहां कोई धार्मिक आयोजन नही किया जा सकेगा।