फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले दो औद्योगिक भवन सील

Fri, 17 Feb 2017 12:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
विज्ञापन
विज्ञापन
प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नगर निगम गुरुग्राम ने सख्त रुख अपना लिया है। शहर के सेक्टर-37 पेस सिटी-2 स्थित दो औद्योगिक भवनों को प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने के कारण नगर निगम ने बृहस्पतिवार को सील कर दिया है।
विज्ञापन


यह देनों भवन नगर निगम के जोन-1 क्षेत्र में आते हैं। यह कार्रवाई संयुक्त निगमायुक्त-1 विवेक कालिया के निर्देश पर जोनल टैक्सेशन अधिकारी इंद्रजीत सिंह कुल्हड़िया व उनकी टीम द्वारा की गई।

संयुक्त निगमायुक्त कालिया ने बताया कि जिन दो भवनों को सील किया गया है उनमें पेस सिटी-2 स्थित प्लॉट नंबर 549बी है जिस पर 756767 रुपये व प्लॉट नंबर 547 एल पर 815789 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
विज्ञापन


इन्हें हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा-130 के तहत नोटिस जारी करके प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने के लिए कहा गया था। मगर इनके मालिकों ने ऐसा नहीं किया। जिसके कारण इन दोनों भवनों को सील कर दिया गया है।

बता दें कि निगमायुक्त वी. उमाशंकर ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वह बकायेदारों को नोटिस जारी कर प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने के लिए कहें। अदायगी नहीं करने की सूरत में प्रॉपर्टी को सील व अटैच करने की कार्रवाई करें। आयुक्त के निर्देशों की पालना में यह कार्रवाई की गई है।

इन्हें नोटिस जारी करके इसके भुगतान के लिए समय दिया गया था। मगर निर्धारित समय में उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी कारण दोनों को सील कर दिया गया है। निगमायुक्त द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो बकायेदार अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं करेगा नगर निगम द्वारा उनकी प्रॉपर्टी को सील करने के साथ-साथ अटैच भी किया जाएगा।

हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 तक के प्रॉपर्टी टैक्स की एकमुश्त अदायगी 28 फरवरी तक करने पर पूरा ब्याज माफी व मूल राशि पर 25 फीसदी की छूट का लाभ दिया गया है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए लोग निगम कार्यालय में अपना टैक्स जमा करा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें