स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो भाइयों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही स्पेशल जज महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 95-95 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने से प्राप्त होने वाली धनराशि में से आधा जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा।
पॉक्सो एक्ट जुड़े मामलों के विशेष शासकीय अधिवक्ता रणवीर सिंह डागर ने बताया कि विजयनगर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने 18 फरवरी 2015 को विजय नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उसका आरोप था कि घटना के दिन उसकी 16 साल की बेटी घर पर अकेली थी। इस दौरान वह ड्यूटी पर गए हुए थे, जबकि उसकी मां बाजार में सामान लेने के लिए गई थी। तभी पड़ोस में रहने वाला विक्रम और उसका भाई अर्जुन उनके घर आ गया। जोकि उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गए।
किशोरी की मां जब घर लौटी तो देखा कि उसकी बेटी घर पर नहीं थी। उन्होंने बेटी को सभी जगह तलाशा तो पता चला कि बेटी को पड़ोसी लेकर चले गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान किशोरी ने पुलिस को बताया कि दोनों आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अदालत ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर दोनों भाइयों को दोषी मानते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है।