संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने मारपीट, रास्ता रोकने, जान से मारने की धमकी देने और सोने की चेन छीनने के करीब दस साल पुराने मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस और अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सके। मामले में न तो कोई सार्वजनिक गवाह मिला और न ही घटना की सीसीटीवी फुटेज पेश की गई। वहीं, छीनी गई सोने की चेन और मारपीट में इस्तेमाल डंडे भी बरामद नहीं हुए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवांशी जनमेजा की अदालत ने जगत सिंह उर्फ राहुल और वेद प्रकाश को बरी किया।