तिहाड़ जेल में एक अक्तूबर से कैदी अपने परिवार वालों से मिल सकेंगे। कोरोना महमारी के कारण 18 मार्च से मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी। उस दौरान कैदी टेलीफोन पर ही परिजनों से बात कर पा रहे थे। हालांकि मुलाकात के दौरान कैदियों को कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। मास्क और सामाजिक दूरी का पालन किये बिना मुलाकात नहीं होगी।
कोरोना महामारी के हालात सामान्य हो रहे हैं तो जेल प्रशासन ने कैदियों को परिजनों से मुलाकात की इजाजत दी है। मास्क और सामाजिक दूरी का पालन किए बिना किसी को भी जेल परिसर में आने की इजाजत नहीं होगी। आगंतुकों को टेलीफोन कर जेल प्रशासन से मुलाकात की अनुमति लेनी होगी।
जेल प्रवक्ता मुकेश प्रसाद के मुताबिक कार्य दिवस में कैदी सुबह 7.30 से 11.30 बजे के बीच माह में एक बार एक परिजन से मिल सकेंगे। परिवार का एक ही सदस्य कैदी से 15 मिनट के लिए मिल पाएगा। सामाजिक दूरी को देखते हुए मुलाकात कक्ष के आधे हिस्से में बने केबिन में ही मुलाकात की इजाजत होगी। हर एक मुलाकात के बाद उस खिड़की को सैनिटाइज किया जाएगा।
सभी आगंतुकों को थर्मल स्केनिंग और सैनिटाइज करने के बाद ही जेल परिसर में आने की अनुमति होगी। मुलाकात करने वाले व्यक्ति को एक फार्म पर लिखना होगा कि वह किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में नहीं आया है। वहीं कैदियों को आधे घंटे के भीतर मुलाकात वाले कपड़ों को साफ करना होगा। मुलाकात में तैनात सुरक्षा व जेल कर्मियों को मास्क, फेस शील्ड और दस्ताने पहनने होंगे।