फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बच्चों की सुरक्षा के लिए बसों में उठाए जाएंगे यह कदम  

Wed, 27 Sep 2017 10:28 AM IST
टीम डिजिटल /अमर उजाला, नोयडा
विज्ञापन
स्कूल बस
विज्ञापन
रायन इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को हुई प्रद्युम्न की हत्या के बाद से बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई आवाश्यक कदम उठाए जा रहें हैं। इस दिशा में उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने स्कूली बसों में सफर के दौरान बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइंस जारी की है।
विज्ञापन


परिवहन विभाग के नए दिशा निर्देश के अनुसार सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों की समय-समय पर जांचकर यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एसपी ट्रैफिक अनिल झा ने बताया कि स्कूली बसों में सभी मानक को नहीं पूरा करने वाले वाहनों की जांच होगी। 

इसमें फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड बॉक्स, स्पीड लिमिट, सीएनजी वाहनों की अनिवार्य रूप से चेकिंग की जांच होगी। वहीं प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। स्कूल बसों के चालकों का लाइसेंस व्यवसायिक और 5 साल पुराना होना चाहिए। वहीं पंजीकृत वाहनों में क्षमता से डेढ़ गुना से अधिक बच्चों को बसों में बैठाना प्रतिबंधित होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें